Connect with us

ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर नया कानून लागू

उत्तराखंड

ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर नया कानून लागू

भारत सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर नया कानून लागू कर दिया है। इस कानून के तहत ऐसे सभी प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके संचालन पर रोक लग जाएगी। नए कानून के अनुसार, इन प्लेटफॉर्म को चलाने वाले लोगों को तीन साल तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं, जो भी व्यक्ति इन प्लेटफॉर्म का प्रचार करेगा, उसे दो साल की जेल और 50 लाख रुपये का जुर्माना भुगतना होगा।

यह भी पढ़ें 👉  हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम धामी, बोले- तिरंगा देश के स्वाभिमान का प्रतीक

गौरतलब है कि हाल ही तक कई भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जैसे एमएस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और सुरेश रैना इन ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन करते रहे हैं। इनमें से कुछ खिलाड़ियों को पहले ही ED द्वारा नोटिस भेजे जा चुके हैं। लेकिन नए कानून के लागू होने के साथ यह साफ कर दिया गया है कि पुराने विज्ञापनों के लिए खिलाड़ियों को कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि नियम 22 अगस्त 2025 से ही प्रभाव में आए हैं।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग की वजह से लोग अपनी पूरी कमाई खो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कानून का समर्थन करते हुए कहा कि यह बिल ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा और समाज को ऑनलाइन गेम्स के हानिकारक प्रभावों से बचाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  मानसून पर सीएम धामी सख्त, बोले- आपदा प्रबंधन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं; 15 सितंबर से ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ का तीसरा चरण…

कानून लागू होने के बाद ड्रीम11, विनजो जैसे कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा कर दी है। अब से कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह का गेम बनाता है या प्रचार करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  पूर्णागिरि धाम मार्ग पर लगेंगी एलईडी स्ट्रीट लाइटें, 8.10 करोड़ की योजना शुरू…
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT VIDEO

Advertisement
Advertisement
Advertisement

ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

Advertisement
To Top