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7 जुलाई तक जमा करें गणना प्रपत्र, नहीं तो मतदाता सूची से छूट सकता है नाम: डीएम

उत्तराखंड

7 जुलाई तक जमा करें गणना प्रपत्र, नहीं तो मतदाता सूची से छूट सकता है नाम: डीएम

 

देहरादून। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए 7 जुलाई 2026 तक गणना प्रपत्र जमा करना अनिवार्य है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अभी तक सत्यापन नहीं कराने वाले मतदाताओं से तत्काल अपने बीएलओ से संपर्क कर गणना प्रपत्र जमा करने की अपील की है।

डीएम ने बताया कि जिले के 13.76 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से 11.86 लाख से अधिक मतदाता गणना प्रपत्र जमा कर चुके हैं। इनमें 99.98 प्रतिशत प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन भी पूरा हो चुका है। हालांकि, 1,90,588 मतदाताओं ने अभी तक गणना प्रपत्र जमा नहीं किया है।

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उन्होंने कहा कि जो मतदाता दिन में घर पर उपलब्ध नहीं रहते, वे ईसीआईनेट ऐप या ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ सुविधा के माध्यम से अपने बीएलओ से संपर्क कर समय पर प्रपत्र जमा कर सकते हैं।

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डीएम ने बताया कि उत्तराखंड के मतदाता वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना अथवा अपने माता-पिता या दादा-दादी का नाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर खोज सकते हैं। अन्य राज्यों के मतदाता निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अंतिम एसआईआर मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी क्यूआर कोड के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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जिलाधिकारी ने कहा कि गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई है और अब केवल तीन दिन शेष हैं। उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से अंतिम समय का इंतजार किए बिना समय रहते गणना प्रपत्र जमा कर अपने मताधिकार को सुरक्षित रखने की अपील की।

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