Connect with us

बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हजारों लोगों को दी राहत…

उत्तराखंड

बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हजारों लोगों को दी राहत…

उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही कार्रवाई के मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। मामले में कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। एससी ने सुनवाई करते हुए हजारों लोगों को राहत देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कहा कि 50 हजार लोगों को एक रात में नहीं हटाया जा सकता। इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।

यह भी पढ़ें 👉  जुगमन्दर हॉल के नवीनीकरण का मुख्यमंत्री धामी ने किया लोकार्पण…

मिली जानकारी के अनुसार नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। जिस पर बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस सजंय किशन कौल और जस्टिस ए एस ओक की बेंच ने सुनवाई हुई। बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इतनी जल्दी सुनवाई नहीं कर सकते। जल्दबाजी में फैसला लेना गलत होगा।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून में 5 किमी दौड़ को मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश…

इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने पुनर्वास के लिए व्यवस्था करने की बात भी कही है। कोर्ट ने कहा कि आपको इस समस्या का व्यवहारिक हल देखना होगा। जमीन पर दावे के विभिन्न पहलू हैं। 50 हजार लोगों को एक रात में नहीं हटाया जा सकता।  इसके साथ ही कोर्ट ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया।

यह भी पढ़ें 👉  देश विकास और सुशासन की नई गाथाएँ लिख रहा है : मुख्यमंत्री धामी
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT VIDEO

Advertisement
Advertisement
Advertisement

ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

Advertisement
To Top