Connect with us

इस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, युवाओं को दी बड़ी राहत…

उत्तराखंड

इस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, युवाओं को दी बड़ी राहत…

Job Update: शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड हाईकोर्ट (Nainital high court) ने शिक्षा विभाग का आदेश निरस्त कर बड़ा फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने डीएलएड (NIOS) प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यार्थियों को सहायक अध्यापक प्राथमिक को पदों पर चल रही नियुक्ति में शामिल करने के आदेश दिये है।

यह भी पढ़ें 👉  अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता महिला मुक्केबाजों का सीएम धामी ने किया सम्मान

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार डीएलएड (NIOS) प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 10 फरवरी 2021 को दिये शिक्षा विभाग के सचिव के आदेश को भी निरस्त कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में डीएलएड (NIOS) प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से राहत देते हुए सहायक अध्यापक प्राथमिक को पदों पर चल रही नियुक्ति में शामिल करने के आदेश दिये हैं।

यह भी पढ़ें 👉  ऊर्जा परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहयोग की मांग, सीएम धामी ने 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मांगी…

बताया जा रहा है कि याचिका में कहा गया था कि उन्होंने 2019 में दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड (NIOS) प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उनकी इस डिग्री को मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार व एनसीटीई (National Council for Teacher Education) द्वारा मान्यता दी गयी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 16 दिसम्बर 2020 को मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार, 6 जनवरी 2021 एनसीटीई (राष्‍ट्रीय अध्‍यापक शिक्षा परिषद) व 15 जनवरी 2021 को शिक्षा सचिव द्वारा उनको सहायक अध्यापक प्राथमिक में शामिल करने को कहा था।

यह भी पढ़ें 👉  कनखल में शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज से मिले मुख्यमंत्री धामी
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT VIDEO

Advertisement
Advertisement
Advertisement

ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

Advertisement
To Top