Connect with us

उत्तराखंड में सिविल जज के पदों पर आवेदन की आज लास्ट डेट, जल्द करें अप्लाई…

उत्तराखंड

उत्तराखंड में सिविल जज के पदों पर आवेदन की आज लास्ट डेट, जल्द करें अप्लाई…

UKPSC Update: उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा- 2023 [ Uttrakhand Judicial Service Civil Judge Examination – 2023 ) से जुड़ा बड़ा अपडेट है। आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2023 के लिए 16 पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है । आवेदन की आज लास्ट डेट है। चयन के लिए अभ्यर्थी 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लोक सेवा आयोग की बेवसाइट https://psc.uk.gov.in/ कर सकते हैं ।

बताया जा रहा है कि भर्ती के लिए 16 पदों में सात पद अनारक्षित , चार पद अनुसूचित जाति , एक पद जनजाति , तीन पद अन्य पिछड़ा वर्ग और एक पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है । आयु सीमा 22 वर्ष से 35 वर्ष तक निर्धारित की गई है ।  अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि ( Result Declaration Date ) , वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि ( Marksheet Issuing Date ) हो ।

यह भी पढ़ें 👉  मक्कूमठ में महिला सशक्तिकरण की नई कहानी, ग्रोथ सेंटर से बदली आजीविका

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता ( Qualification Details ) के विवरण में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि ( Result Declaration Date ) के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि ( Marksheet Issuing Date ) का अंकन हो विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा , जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी । अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली – भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही – सही भरें । किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

यह भी पढ़ें 👉  चिन्यालीसौड़ में मुख्यमंत्री ने विवाह समारोह में पहुंचकर दिया आशीर्वाद…

फर्जी प्रमाण पत्रों ( शैक्षिक योग्यता / आयु / अनुभव / आरक्षण सम्बन्धी आदि ) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित ( DEBAR ) कर दिया जायेगा । साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है । अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा

यह भी पढ़ें 👉  हरिद्वार में नूतन न्याय संहिता पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ…
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ADVERTISEMENT VIDEO

Advertisement
Advertisement
Advertisement

ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

Advertisement
To Top